High Court Decision Police Bharti on Merit Latest News in Hindi
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High Court Decision Police Bharti on Merit Latest News in Hindi: High Court ने कहा की केन्द्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए दाखिल याचिका का देरी के आधार पर नही ख़ारिज की जानी चाहिये बल्कि उसका निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिये ! इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को पुन: एकल पीठ में भेज दिया है ! केन्द्रीय सुरक्षा बलों के लिए केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 72 हजार सिपाहियों की भर्ती की है ! इसमें अनियमितताके खिलाफ याचिकाओ की बाढ़ लग गयी है ! 335 याचिकाए निर्णित होने के कतार में है ! इसके बाद दाखिल हुई अमित सिंह चौहान व 12 अन्य की याचिका को एकल पीठ ने इसी आधार पर ख़ारिज कर दिया था की अब बहुत विलम्ब हो चूका है !
न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने इसे सही नही माना और कहा की देरी के आधार पर हस्तक्षेप से इसका करना उचित नही है ! अपील पर अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की ! उनका कहना है की आयोग ने 2011 में केन्द्रीय बलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की ! हर चरण की परिका के बाद चयन सूचि जारी की गयी ! बड़ी संख्या में पद खाली रह रहे ! चयन सूचि में गडबडी को लेकर याचिकाए दाखिल हुई ! कोर्ट के आदेश से सैकड़ो याचियो को भी चयनित किया गया !
अंतिम नियुक्ति September 2015 को की गयी ! तमाम याचिकाए अभी भी लम्बित है ! वर्तमान याचिका 2016 में दाखिल हुई तो कोर्ट ने कहा की याचिका दाखिल करने में काफी देरी की गयी है और एकलपीठ ने याचिका ख़ारिज कर दी जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गयी थी | भारत सरकार की तरफ से अधिवक्ता इसके राय ने पक्ष रखा |

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